उत्तर प्रदेश

केलाबुरगी में ग्राहक को 40,000 रुपये मुआवजा देने और पैन लिंकिंग त्रुटि सुधारने के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस को निर्देश

केलाबुरगी, 27 अप्रैल 2024: LIC हाउसिंग फाइनेंस को ग्राहक के साथ हुई पैन लिंकिंग त्रुटि को सुधारने और 40,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। यह फैसला उपभोक्ता आयोग ने दिया है, जिसने साफ किया कि यदि कंपनी 45 दिनों के अंदर पैन लिंकिंग त्रुटि को ठीक नहीं करती है, तो उसे शिकायतकर्ता को ₹500 प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना भुगतना होगा, जब तक कि आदेश का पालन न हो जाए।

उपभोक्ता आयोग के सामने इस मामले में शिकायतकर्ता ने बताया कि LIC हाउसिंग फाइनेंस की ओर से पैन विवरण गलत लिंक किए जाने से उसकी कई वित्तीय प्रक्रियाएं प्रभावित हुईं। इसके परिणामस्वरूप ग्राहक को कई असुविधाओं और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। आयोग ने मामले की गंभीरता को समझते हुए कंपनी को निर्देशित किया कि वह शीघ्रता से अपनी त्रुटि सुधारें और ग्राहक को उचित मुआवजा प्रदान करें।

आयोग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि कंपनी समयबद्धता से पैन लिंकिंग त्रुटि ठीक करने में विफल रहती है, तो प्रति दिन 500 रुपये का जुर्माना पड़ेगा, जो कि ग्राहक को अतिरिक्त राहत के रूप में दिया जाएगा। यह कदम कंपनीयों को ग्राहक अधिकारों का सम्मान करने और समय पर शिकायतों का समाधान करने के लिए मजबूर करता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, पैन कार्ड लिंकिंग किसी भी वित्तीय लेन-देन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पैन के गलत लिंकिंग से न केवल कर विवरण में गलतियां होती हैं, बल्कि इससे ग्राहक का वित्तीय इतिहास भी प्रभावित हो सकता है, जो आगे चलकर उसकी क्रेडिट योग्यता पर भी असर डाल सकता है।

इसलिए, इस मामले का आयोग द्वारा त्वरित और कड़ा फैसला ग्राहक संरक्षण के लिहाज से एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। उपभोक्ताओं को भी सलाह दी गई है कि वे अपने वित्तीय दस्तावेज और पैन लिंकिंग की नियमित जांच करते रहें ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि को समय रहते सुधारा जा सके।

LIC हाउसिंग फाइनेंस के अधिकारीयों ने अभी तक इस आदेश पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि वे शीघ्र ही उपभोक्ता की समस्या का समाधान करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे।

Source

Related Articles

Back to top button